सहारनपुर: गैंगरेप के दोषी दो पूर्व पुलिस अधिकारियों को 20 साल की सजा
सहारनपुर की अदालत ने 2015 के गैंगरेप मामले में दो पूर्व पुलिस अधिकारियों को 20 साल की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी खबर।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने न्याय की मिसाल पेश करते हुए 2015 के एक जघन्य गैंगरेप मामले में दो पूर्व पुलिस अधिकारियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला करीब 11 साल पुराना है, जिसमें रक्षक ही भक्षक बन गए थे। अदालत ने दोषी पाए गए रिटायर्ड सर्कल ऑफिसर (CO) बृज मोहन यादव और पूर्व इंस्पेक्टर वेदपाल सिंह पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह पूरी घटना 6 अगस्त 2015 की है, जिसने उस समय इलाके में हड़कंप मचा दिया था। पीड़िता अपने पति की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी लेने के लिए देवबंद पुलिस स्टेशन पहुंची थी। आरोप था कि उसे SHO से मिलवाने के बहाने पुलिस क्वार्टर ले जाया गया, जहां इन दोनों अधिकारियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
इंसाफ के लिए लड़ी लंबी कानूनी लड़ाई
इस मामले में पीड़िता को न्याय पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। शुरुआत में उसे एफआईआर (FIR) दर्ज कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज हो सका।
जांच की कमान जब CB-CID के पास गई, तो पीड़िता ने उसकी रिपोर्ट को चुनौती देते हुए प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की। इस मामले की सुनवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 376D (गैंगरेप) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत चली।
अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर 5 नवंबर 2026 को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद 6 नवंबर 2026 को सजा की मात्रा पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों को 20 साल जेल भेजने का फैसला सुनाया।